Raipur : Pan Aadhaar Link पैन और आधार धारक को सावधान होने की जरुरत है अगर आपने अब तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो इसे करने की अंतिम तिथि 30 जून को समेत हो जाएगी। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक (Pan-Aadhar Link Last Date) करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद भी अगर पैनकार्ड होल्डर (Pan Card Holder) अपना आधार पैन से लिंक नहीं करवाता तो उसे 500 रुपए की जगह 1000 रुपए डेंजे पड़ सकते है।
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Pan Aadhaar Link पैन कार्ड की वैलेडिटी
आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। हालांकि, आपका पैन कार्ड एक साल यानी मार्च 2023 तक काम करता रहेगा। इसकी वजह से किसी को भी 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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Pan Aadhaar Link ऐसे भरें जुर्माना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 मार्च 2022 के बाद और 30 जून 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करने के लिए 500 रुपये का लेट फाइन तय किया है। अगर कोई व्यक्ति 30 जून के बाद अगर अपने पैन को आधार से लिंक करवाता है तो उसे इस कार्य के लिए लेट फाइन के रूप में 1000 रुपये देना पड़ेगा। जिसके बिना आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा।
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Pan Aadhaar Link भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
आधार को पैन से लिंक न करवाने पर डीएक्टिवेद हो सकता है पैन कार्ड। इसके बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
Pan Aadhaar Link – पैन को आधार से लिंक कराने पर ये होंगे फायदे
11. म्यूचुअल फंड निवेश और शेयरों की खरीद बिक्री में जहां भी Pan card जरूरी है वहां भी Aadhaar नंबर दिया जा सकेगा।